CGPSC Civil Judge PCS J Recruitment Online Form Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) 2020
Advt No. : 02/2020 Short Details of Notification
Important Dates
Application Begin:04/03/2020Last Date for Apply Online: 02/04/2020
Last Date Pay Exam Fee: 02/04/2020
Online Correction: 05-11 April 2020
Pre Exam Held on 17/05/2020
Admit Card Available: April 2020
Mains Exam Held on Notified Soon
Application Fee
General / Other State: 400/-
OBC / SC / ST / PH : 300/-
Pay the Examination Fee Through Debit Card / Credit Card / Net Banking or Pay the Exam Fee Through E Challan Fee Mode.
Eligibility
Bachelor Degree in Law (LLB) in Any Recognized University in India.
Age Limit as on 01/01/2021
Minimum: 21 Years
Maximum: 35 YearsAge Relaxation Extra as per Rules
Total 32 Post
General : 13 | OBC : 05 | SC : 04 | ST : 10 | Total : 32 PostSome useful important Links
Apply Online
04/03/2020
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CGPSC Civil Judge Online Form | Admit Card | Result | Syllabus 2020 Notification Full Detail
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
विज्ञापन क्रमांक 02/2020/परीक्षा/दिनांक 31/01/2020
प्रकाशन की तिथि 05/02/2020
:: विज्ञापन:: व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2020
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 04/03/2020 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 02/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 17 मई 2020, रविवार पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
महत्वपूर्ण 11. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता
शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के
बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है। | 3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क
के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे। 14. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 04/03/2020 को मध्यान्ह 1200 बजे से 02/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे। । 5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 05/04/2020 अपरान्ह 12:00 बजे से 11/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक किया
जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। 6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में मरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क
के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:पद का नाम कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से कुल रिक्तियों में से| योग | वेतनमान
___ महिलाओं के लिए आरक्षित पद | निःशक्तजनों के अना. 1 अ.जा. अ.ज.जा.अ.पि.व.| अना. [ अ.जा. अ.ज.जा. अपित लिए आरक्षित पद . .2 .
7.' | | 9 | 10 11 12. 13 1 .. 01 व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर) ___4 | 10 | 5
01 (OL,OA,OAL| 32 |₹27700-770-33090-920___BL)
44450-1080-44770 (Corresponding 7th
C.P.C.Pay Matrix-10)
कुल योग :- | 32 | Abbreviations used:- OL- One Leg, OA - One Arm, OAL- One Arm & One Leg, BL. Both Leg महत्वपूर्ण टीप :
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
के लिए आरक्षित है। 2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरुप प्रकाशित किया (i) छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी जा रहा है।
(छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट के अन्तर्गत आएंगे। पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 6. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम Appendix-'A', 'B', 'C' एवं ऑनलाइन तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी Appendix-'D' आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के
में उल्लेखित है। अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार 7.
ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने 4. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अस्थि बाधित निःशक्तजन ही
की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी मान्य होंगे।
भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनई रिक्तियों में आरक्षण :
(Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई (1) उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल
भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति,
परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
(b) अनुसूचित नाम के साथ दिनुसार जाति
सेवा की शर्ते:
। के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी सेवा की शर्ते छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां । अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित नियम, 2006 यथा संशोधित द्वारा शासित होगा।
पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ निम्नतर को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 11 के liv) अस्थिबाधित निःशक्तजन के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को अधीन होगा।
"अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता' का प्रमाण-पत्र । परिवीक्षा अवधि छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) जाति प्रमाण पत्र :नियम, 2006 के नियम 11 के अनुसार होगा।
यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त किया जा
जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की सकता है।
श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ चयनित उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी
शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र पद का विवरण एवं शैक्षणिक अर्हता:
प्रस्तुत करना होगा। पदनाम : व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)
अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों (ii) श्रेणी : राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी
को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत (iii) वेतनमानः 227700-770-33090-920-44450-1080-44770
करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये (Corresponding 7th C.P.C. Pay Matrix-10)
जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। (iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :
अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि ।
देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता महत्वपूर्ण नोट:
है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव
क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी .''' एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम
संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
भीतर जारी किया हुआ हो। (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने ।
यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो की आवश्यकता नहीं है।
निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:निर्धारित आयु सीमा:-- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को । विज्ञापन की कंडिका -4(1) एवं 4(i) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, उच्चतर आयु में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:
प्रमाण-पत्र। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर ii यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक
मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी की छूट दी जाएगी।
उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, (ii) महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे अनारक्षित) के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व (iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर
अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट होगी।
प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित
निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी
रखना चाहिए। अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने
जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा
प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि
एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर
अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना
करना होगा। कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी है।
यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में जाएगी।
असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:
जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों
संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी (8)
आपराधिक अभियोजन :स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण - ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया पत्र । अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त । जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अहेताओं का प्रमाण-पत्र यथा- (ii) पररूप धारण (डम्परसोनेशन) किया हो, या।
स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, मंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो. या
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